यह कहना गलत नहीं होगा कि Loan एक आम मध्यमवर्गीय व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आजकल कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ खरीदनी हो, तो अक्सर हमें Loan का सहारा लेना ही पड़ता है। लोन से हमें अपनी ज़रूरतें और छोटे-बड़े सपने पूरे करने में मदद तो मिलती ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास तरह के लोन आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद कर सकते हैं? आज हम जानेंगे ऐसे चार लोन के बारे में जिनसे आप टैक्स में राहत पा सकते हैं। इसलिए लेख को अंत तक पढ़ें।
Understanding Income Tax Benefits from Loans
1. होम लोन से टैक्स बचत
अगर आपने कोई घर खरीदा है या बनवाया है और उसके लिए होम लोन लिया है, तो यह आपके लिए दोहरी खुशी की बात हो सकती है। होम लोन पर जो ब्याज आप भरते हैं, उस पर आप सालाना अधिकतम ₹2 लाख तक टैक्स छूट पा सकते हैं, और जो मूलधन (principal) आप चुकाते हैं, उस पर भी आप सेक्शन 80C के अंतर्गत ₹1.5 लाख तक का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप घर लेने के बाद पांच साल के भीतर उसे बेच देते हैं, तो यह छूट वापस ली जा सकती है और आपको उस साल की आय में इसे जोड़कर टैक्स देना होगा।
यह लाभ केवल पुराने टैक्स स्लैब (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है। यदि आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है, तो आमतौर पर ये फायदे नहीं मिलते, सिवाय इसके कि आपने फ्लैट को किराए पर दिया हो और वहां से मिलने वाली इनकम पर ब्याज की कटौती ली हो।
2. एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ
अगर आप उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज आप अदा करते हैं, वह पूरी राशि टैक्स छूट के लिए योग्य होती है। यहां कोई सीमा नहीं होती — जितना ब्याज होगा, उतना टैक्स से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं:
- लोन उच्च शिक्षा के लिए होना चाहिए (जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन आदि)।
- यह लोन आपके खुद के,आपके जीवनसाथी,बच्चों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है, जिसे आपने कानूनी रूप से गोद लिया हो।
- यह लाभ आपको अधिकतम 8 वर्षों तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं।
ध्यान दें कि एजुकेशन लोन की केवल ब्याज राशि टैक्स छूट के लिए मान्य होती है, मूलधन (principal) नहीं। और यह छूट भी केवल पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है।
3. इलेक्ट्रिक कार लोन पर टैक्स छूट
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ रहा है, और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। अगर आपने 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन लिया है, तो आप उस पर दिए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट अधिकतम 8 साल तक मिल सकती है।
यहां कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं:
- यह लाभ केवल एक बार मिलेगा, भले ही आपने दो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदी हों।
- मूलधन (principal) की राशि पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।
- यह फायदा भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा।
- लोन का ईएमआई आपके खुद के इनकम से भरा जाना चाहिए।
अगर आपने पेट्रोल या डीज़ल कार खरीदी है और आप नौकरीपेशा हैं, तो इस पर टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उस कार के लोन पर दिया गया ब्याज आप अपने खर्चों में जोड़कर प्रॉफिट कम दिखा सकते हैं और टैक्स कम दे सकते हैं।
4. बिज़नेस लोन पर टैक्स छूट
अगर आप कोई व्यापार करते हैं और बिज़नेस के लिए कैश क्रेडिट या टर्म लोन लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज आप चुकाते हैं, उसे आप अपने व्यापार के खर्चों में दिखा सकते हैं। इससे आपके प्रॉफिट में कटौती होती है और अंततः इससे टैक्स में राहत मिलती है।
ध्यान रखने योग्य बात: पर्सनल लोन का क्या फिर?
कई लोग पर्सनल लोन लेकर उसे घर खरीदने या कार खरीदने में लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भी होम या कार लोन जैसा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर लोन को बैंक ने “पर्सनल लोन” कैटेगरी में स्वीकृत किया है, तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलती। टैक्स छूट केवल उन्हीं लोन कैटेगरीज पर मिलती है जो ऊपर बताई गई हैं और तभी मिलती है जब लोन उसी उद्देश्य के लिए लिया गया हो।
🔚निष्कर्ष:
लोन लेते वक्त सिर्फ ईएमआई और ब्याज दर ही नहीं, बल्कि यह भी देखें कि उसका टैक्स पर क्या असर होगा। सही तरीके से लोन प्लान करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। आशा है इस लेख से आपको स्पष्ट जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार के लोन पर आप टैक्स बचा सकते हैं।